इंटरनेशनल एक्जीबिशंस में प्रदर्शन के लिए ले जाने वाले
हीरे पर अब नहीं लगेंगे आईजीएसटी


जीजेईपीसी द्वारा वित्त मंत्रालय में किये गए अनेक संबंधित प्रतिनिधित्व सफल हुआ

जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री को वित्त मंत्रालय ने इंटरनेशनल एक्जीबिशंस में प्रदर्शन के उद्देश्य से ले जाने वाले जेम एंड ज्वैलरी को आईजीएसटी से मुक्त करने का ऐलान किया है। इस घोषणा से जेम एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री को काफी राहत मिली है। अब तक जेम एंड ज्वैलरी जो विदेशी प्रदर्शनी में प्रदर्शन के उद्देश्य से बाहर ले जाया जा रहा था, को वापस लाने पर पुन:आयात के रुप में कारोबारियों को आईजीएसटी चुकाना पड़ता था।

सरकार का यह ऐलान जेम एंड ज्वैलरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अनेक प्रतिनिधित्व के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदर्शनी के लिए बाहर ले जाने वाले आभूषणों को आईजीएसटी से मुक्त करने के लिए आया है। भारत सरकार के बयान ने स्पष्ट किया है कि निर्यात संवर्धन के लिए प्रदर्शनी के लिए या खेप के आधार पर भारत से माल भेजने / लेने की गतिविधि धारा ७ के दायरे में नहीं आती है। चूंकि ऐसी गतिविधि आपूर्ति नहीं है, इसलिए इसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा १६ में निहित प्रावधानों के अनुसार एक जीरो रेटेड सप्लाई के रूप में नहीं माना जा सकता है।

वित्त मंत्रालय का परिपत्र यह भी स्पष्ट करता है कि प्रदर्शनियों के लिए या निर्यात प्रोत्साहन के लिए माल को भारत से बाहर भेजने / लेने की गतिविधि को आपूर्ति नहीं माना जाएगा।